देशभर में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन

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देशभर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है जो 31 मई को खत्म हो रहा है। अब सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। लॉकडाउन के पांचवे चरण में काफी रियायतें दी गयी है और चरणबद्ध तरीके से जिंदगी को वापस लाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए है। 

केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के मुताबिक़ 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 जारी रहेगा। कई राज्य सरकारें ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई सारी छूट दिए जाने की पेशकश की थी। नयी गाइडलाइन्स में कर्फ्यू की अवधि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दी गयी है। साथ ही स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। 

नयी गाइडलाइन्स में सभी राज्यों को  8 जून से मेट्रो, होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट खोल खोलने की अनुमति दे दी गयी है, हालांकि सरकार ने इसमें कुछ शर्तें भी दी है। एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब पास दिखने की जरुरत नहीं है। 

साथ ही बड़ी खबर ये भी है कि शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि लॉकडाउन के पांचवे चरण में भी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पर सीमित संख्या में गतिविधियां  प्रतिबंधित रहेंगी। इन चीजों में राज्य सरकारें अपनी इच्छानुसार फैसले ले सकती है। 

गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर बफर क्षेत्रों, जहां संक्रमण के मामले आने की ज्यादा संभावना है, की पहचान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश करेंगे। स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रकाशित तारीख : 2020-05-31 11:00:04

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