म्हाडा अधिनियम में संशोधन का निर्णय

मुंबई शहर में उपकर प्राप्त इमारतों में रहने वाले लाखों निवासियों को इमारतों के पुनर्विकास के बारे में राहत देने के लिए म्हाडा अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार के इस निर्णय से 14500 उपकर प्राप्त इमारतों को फायदा होगा।

संशोधन के अनुसार अधूरी अवस्था या कोई भी काम शुरू नहीं होने वाली परियोजनाओं को म्हाडा की तरफ से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इमारतों के पुनर्विकास के लिए प्रमाण पत्र मिलने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किरायेदार, निवासी के पुनर्विकास की अवधि को पूरा करना आवश्यक होगा। इस निर्णय से लगभग 14,500 इमारतों के निवासियों को लाभ होगा। मुंबई शहर में कई इमारतों के पुनर्विकास को रोक दिया गया है। कई बिल्डरों ने प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए हैं। इन संशोधनों के अनुसार, मालिक / डेवलपर और म्हाडा के बीच की शिकायतों को हल करने के लिए प्रमुख सचिव (आवास) की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार समिति का गठन किया जाएगा।

राशनकार्ड पर मिलेगी चना दाल
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्य में अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार वाले लाभार्थियों को इस साल जुलाई से नवंबर तक खड़े चना के बदले एक किलो चना दाल वितरित करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके तहत हर महीने प्रत्येक लाभार्थी राशन कार्ड धारक को एक किलो मुफ्त चना दाल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार की तिजोरी पर 73 करोड़ रुपए 37 लाख रुपए का भार पड़ेगा।

रेसिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोत्तरी
राज्य के 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और 3 डेंटल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टरों के विद्या वेतन यानी स्टाइपेंड में वृद्धि को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके अनुसार कनिष्ठ रेजिडेंट और वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के फिलहाल के विद्यावेतन में 10 हजार रुपए इस महीने से वृद्धि की गई है। इससे सरकार की तिजोरी पर 29 करोड़ 67 लाख 60 हजार रुपए का भार पड़ेगा।

प्रकाशित तारीख : 2020-08-13 10:23:18

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