सरकार ने बदले पेंशन के नियम

केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में बदलाव किया है, जिससे करोड़ों लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस नए बदलाव के तहत एनपीएस के जो पुराने सब्सक्राइबर इससे तय समय से पहले निकल चुके हैं, वे इससे फिर जुड़ सकते हैं। पीएफआरडीए, ने इसकी इजाजत दे दी है। मौजूदा नियमों के मुताबिक सब्सक्राइबर चाहे तो 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले इससे निकल सकते हैं।

एनपीएसमें निवेश मैच्योर होने पर निवेशक की 80 फीसदी राशि रेगुलर पेंशन में बदल जाती है, जबकि बाकी 20 फीसदी राशि वो एकमुश्त निकाल सकता है।अब जिन लोगों ने 20 फीसदी रकम निकाल ली थी वो अगर दोबारा एनपीएस में जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें यह रकम जमा करनी होगी। इसके अलावा वे रेगुलर पेंशन लेकर विदड्रॉल पेंशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसके बाद वे नया एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं।

पीएफआरडीए के तहत एनपीएस अपने सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के लिए कम कीमत पर पेंशन फंड के जरिए एक मौका देता है। फायदे वाले फीचर्स में पोर्टेबिलिटी, फ्लैक्सिबिटी, योगदान वितरित करने के लिए कई आसान माध्यम, पेंशन फंड का विकल्प, स्कीम की प्राथमिकता, एक्सलूसिव टैक्स बेनेफिट्स आदि शामिल हैं।

प्रकाशित तारीख : 2020-09-27 21:45:47

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