लाइफ ऑन लाइन!, अनलॉक होगी लोकल!… राज्य सरकार ने की केंद्र सरकार से पेशकश, शर्तों के साथ करना होगा सफर

मुंबई की लाइफलाइन कही जानेवाली लोकल फिर से ऑन लाइन होने जा रही है। उपनगरीय लोकल ट्रेन जल्द ही आम लोगों के लिए अनलॉक हो जाएगी। पिछले सात महीनों से आम लोगों के लिए बंद लोकल ट्रेन के दरवाजे खोलने हेतु राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पेशकश की है। इसके अंतर्गत विभिन्न शर्तों व नियमों के साथ कुछ श्रेणी के यात्रियों के लिए दिन में पांच अलग-अलग समय पर यात्रा करने की अनुमति देने की मांग राज्य सरकार ने की है। इसका अध्ययन करके रेलवे राज्य सरकार को अपनी तैयारी की जानकारी देगी, इसके बाद ही लोकल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोलने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

बता दें कि २२ मार्च से कोरोना लॉकडाउन के चलते रेलवे सहित सभी प्रकार की यात्री परिवहन सेवा बंद की गई थी। इसके बाद १५ जून से अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए उपनगरीय लोकल की सेवाएं शुरू की गईं। ये सेवाएं सीमित रूप से चलाई जा रही थीं। इसके बाद विभिन्न अत्यावश्यक सेवा से जुड़े राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से लोकल में यात्रा करने की अनुमति दी गई।

२१ अक्टूबर से नॉन पीक आवर में महिलाओं को लोकल में यात्रा करने की अनुमति दी गई है। वर्तमान में मध्य रेलवे में रोजाना ७०६ सेवाएं, पश्चिम रेलवे में ७०४ सेवाएं चलाई जा रही हैं। पश्चिम रेलवे में रोजाना ४ लाख ५२ हजार ३४० यात्री और मध्य रेलवे में ३ लाख यात्री सफर कर रहे हैं।
राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन, मदद व पुनर्वसन सचिव किशोर राजे निंबालकर ने आम लोगों के लिए लोकल के दरवाजे खोलने के संदर्भ में मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधकों को पत्र लिखा है। इस पत्र में कोविड-१९ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोकल सेवा आम लोगों के लिए शुरू करने की मांग की गई है। इस मांग पर अब रेलवे उपनगरीय लोकल सेवाएं बढ़ाने के साथ ही कोविड-१९ प्रोटोकॉल का पालन करने के संदर्भ में तैयारी कर जल्द ही लोकल की यात्रा आम लोगों के लिए शुरू करेगी, ऐसी जानकारी रेलवे सूत्रों ने दी है।

पांच सत्रों में इन्हें यात्रा की अनुमति
 पहली लोकल से सुबह ७.३० बजे तक वैध टिकट या पास पर कोई भी यात्रा कर सकता है।
 सुबह ८ से १०.३० बजे तक अत्यावश्यक सेवा से जुड़े व्यक्ति क्यूआर कोड, वैध टिकट या पास पर यात्रा कर सकते हैं।
 सुबह ११ से दोपहर ४.३० बजे तक वैध टिकट या पास पर कोई भी यात्रा कर सकता है।
 शाम ५ से रात ७.३० बजे तक अत्यावश्यक सेवा से जुड़े व्यक्ति क्यूआर कोड, वैध टिकट या पास पर यात्रा कर सकते हैं।
 रात ८ बजे से आखिरी लोकल तक वैध टिकट या पास पर कोई भी व्यक्ति यात्रा कर सकता है।
 हर घंटे एक महिला स्पेशल चलाई जाए, ऐसी मांग राज्य सरकार ने की है।

प्रकाशित तारीख : 2020-10-29 12:17:00

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