उत्तर प्रदेश में लगा एस्मा : छह माह तक हड़ताल पर रोक

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में छह माह के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है। इस निर्णय से अगले छह महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक रहेगी।

कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है।

जिसके बाद सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है।

प्रकाशित तारीख : 2020-11-26 07:12:00

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