मुंबई, ठाणे समेत राज्य में रातभर हुई चेकिंग

कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए शुरू हुए नाइट कर्फ्यू का मंगलवार को पहला दिन था। मुंबई,ठाणे,पालघर, पुणे और नासिक जैसे बड़े शहरों में पूरी रात चेकिंग हुई। आम रातों में गुलजार रहने वाले इन शहरों में सन्नाटा पसरा नजर आया। हालांकि, मुंबई में सड़कों पर निकले सैकड़ों लोगों का चलान भी हुआ और उन्हें जबरन वापस घर भेजा गया। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में लगा ये कर्फ्यू 22 दिसंबर से पांच जनवरी तक रहेगा। इसमें रात को 11 बजे से सुबह छह बजे तक लोगों के बिना जरूरी काम घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।

मुंबई में चारों ओर पसरा सन्नाटा

मुंबई का मरीन ड्राइव, जुहू बीच और अन्य इलाका रात 11 बजे के बाद वीरान हो गया। कर्फ्यू के नियम पालन करवाने के लिए पूरी मुंबई में 50 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। नाइट कर्फ्यू लगने के बाद मुंबई पुलिस के अलग-अलग इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया, ताकि बिना वजह के घूम रहे लोगों को रोका जा सके। पुणे , ठाणे व पालघर में भी रातभर चेकिंग हुई और बाहर घूम रहे लोगों को वापस उनके घर भेजा गया। भिवंडी में पुलिस ने वंजर पट्टी नाका, साईंबाबा, कल्याण नाका, धामनकर नाका, अंजुरफाटा बाजार क्षेत्र में पोस्ट लगाकर चेकिंग की।

 ठाणे में कर्फ्यू के दौरान, सभी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में अगले छह महीने तक फेस मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू को लागू करवाने की जिम्मेदारी सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और जिला पुलिस अधिकारियों को दी गई है। जिसके बाद राज्य के लगभग सभी शहरों में ये अधिकारी सड़कों पर नजर आये।

जरूरी चीजों की सप्लाई पर कोई रोक नहीं

नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी तरह की आपातकालीन सेवाओं की इजाजत होगी। सब्जी, दूध और दवाई जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई पर कोई रोक नहीं रहेगी। रात 11 बजे से लेकर सुबह छह बजे के बीच एक जगह पर पांच लोगों से ज्यादा को मंजूरी नहीं दी गई है। मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर सभी मार्केट और दुकानें रात 11 बजे बंद हो जाएंगी। इमरजेंसी को छोड़कर सभी तरह के यातायात पर भी पाबंदी रहेगी। मुंबई के संयुक्त आयुक्त कानून व्यवस्था विश्वास नागरे पािटल ने बताया कि लोग मार्निगवाक कर सकते हैं , लेिकन पांच से अधिक लोग एकसाथ नहीं चल सकते तथा उन्हे सोशल डिस्टेंिशंग अौर मास्क लगाना अनिवार्य है ।

प्रकाशित तारीख : 2020-12-24 07:30:00

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