पाकिस्तान: जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अज़हर को 18 जनवरी तक गिरफ़्तार करने का आदेश

द वायर

लाहौर

पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने पंजाब पुलिस से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र से वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) गुजरांवाला ने जारी किया है.

अदालत के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा, ‘एटीसी गुजरांवाला न्यायाधीश नताशा नसीम सुप्रा ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान आतंक रोधी विभाग (सीटीडी) को जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश दिया.’

गुजरांवाला आतंकरोधी अदालत (एटीसी) ने जेईएम के कुछ सदस्यों के खिलाफ पंजाब पुलिस के आतंक रोधी विभाग द्वारा शुरू आतंक के वित्तपोषण मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को वारंट जारी किया था.

प्रकाशित तारीख : 2021-01-09 20:33:00

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