मनपा नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सोनू सूद

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कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रीयल हीरो बने अभिनेता सोनू सूद ने मनपा द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है। सूद ने अपने वकील डीपी सिंह के जरिए पिछले हफ्ते अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने जुहू स्थित छह मंजिला शक्तिसागर इमारत में कोई अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं कराया है। सूद की इस याचिका पर बंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण की एक सदस्यीय पीठ आज सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी।

याचिका में नोटिस को रद्द करने की मांग

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता (सूद) ने इमारत में ऐसा कोई बदलाव नहीं कराया है, जिसके लिए मनपा की अनुमति जरूरी हो। केवल वे ही बदलाव किए गए हैं, जिसकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत अनुमति है। याचिका में पिछले साल अक्टूबर में मनपा द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने और इस मामले में अभिनेता के खिलाफ किसी दंडनात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने का भी अनुरोध किया गया है। बता दें कि मनपा ने पिछले हफ्ते जुहू पुलिस थाने में शिकायत देकर कथित तौर पर बिना अनुमति आवासीय इमारत को होटल में तब्दील करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। 

मनपा ने पुलिस को शिकायती पत्र तब दिया, जब उसने इमारत के निरीक्षण करने पर कथित तौर पर यह पाया कि सूद द्वारा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। पिछले साल अक्टूबर में नोटिस दिए जाने के बावजूद वह अवैध निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं. हालांकि पुलिस ने अबतक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।

प्रकाशित तारीख : 2021-01-11 07:31:00

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