रुफटाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना से विद्युत बिलों में आयेगी कमी

जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में परियोजना अधिकारी नेडा ने बताया  ग्रिड संयोजित रूफ टाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु उ.प्र. सरकार द्वारा प्रदेश में एम एन आर ई भारत सरकार के तकनीकी मार्ग दर्शन के अनुसार रूफटाप कार्यक्रम फेस -2 को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत रिहायशी सेक्टर के उपभोक्ताओं द्वारा रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित करने पर अनुदान प्रदान किया जायेगा ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पीवी पावर प्लाण्ट की  स्थापना से पारम्परिक विद्युत बिल मे कमी की जा सकती है।

ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्र नेट मीटरिंग प्रणाली पर आधारित होता है संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा का उत्पादन दिन में पारम्परिक ऊर्जा के स्थान पर किया जा सकता है तथा उत्पादित ऊर्जा उपयोग की गयी ऊर्जा से अधिक होने पर सरप्लस ऊर्जा को ग्रिड में फीड किया जा सकता है इस हेतु उ.प्र. पावर कारपोरेशन द्वारा द्विपक्षीय मीटर जो पारम्परिक प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही रिकार्ड नहीं करेगी बल्कि उत्पादित सौर ऊर्जा के उपयोग के पश्चात सरप्लस ऊर्जा को ग्रिड में फीड की जायेगी, को भी रिकार्ड करेगा उपभोक्ता को माह का विद्युत बिल उपयोग की गयी पावर एवं फीड की गयी सौर पावर को नेट आधार पर प्राप्त होगा इसके द्वारा घरेलू विद्युत उपभोक्ता द्वारा अपने आवास पर स्वीकृत भार तक की क्षमता के रूफ टाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना करायी जा सकती है।

रूफ टाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु छत पर प्रति किलोवाट लगभग 10 वर्ग मीटर छाया रहित छत की आवश्यकता होती है। इच्छुक उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु बेवसाइट  पर आवेदन एवं वांछित प्रपत्र अपलोड करके वेब पोर्टल पर उपलब्ध इम्पैनल्ड फर्मो में से अपनी सुविधानुसार फर्म से संयंत्र की  स्थापना करायी जा सकती है।

रूफ टाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना कराये जाने पर एम एन आर ई भारत सरकार के दिशा निर्देशो के अनुरूप अनुदान की धनराशि 01 से 03 किलोवाट तक के संयंत्रों हेतु न्यूनतम दर (रू0 38,000) का 40 प्रतिशत तथा 04 से 10 किलोवाट तक क्षमता के संयंत्रों हेतु न्यूनतम दर (रू0 38,000) का 20 प्रतिशत होगी जबकि 10 किलोवाट से अधिक क्षमता के संयंत्र की स्थापना पर अधिकतम अनुदान रू0 98,800 देय होगा।
ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/रेजीडैंशियल वैलफेयर एसोशियन इत्यादि द्वारा निर्मित किये जा रहे संयंत्रों में 20 प्रतिशत का अनुदान देय होगा जिसमे प्रतिघर 10 किलोवाट एवं अधिकतम 100 किलोवाट तक प्रति किलोवाट रू0 32,000 की दर से 20 प्रतिशत देय होगा।

रूफ टाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2017 के अन्तर्गत निजी आवासीय क्षे़त्रों में ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट पर अनुदान प्रति किलोवाट रू0 15,000 एवं अधिकतम अनुदान रू0 30,000 प्रति उपभोक्ता देय होगा।

संयत्रों की स्थापना का कार्य एमएनआरई/निविदा में वर्णित विशिष्टीकरणों के अनुरूप की जायेगी। जिसमें मुख्य रूप से स्वदेशी सोलर सेल एवं पैनल का निर्मित होना अनिवार्य होगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन होने पर कोई भी अनुदान देय नहीं होगा। 

उपरोक्तानुसार रूफटाप कार्यक्रम फेस -2 के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित विद्युत विभाग ( डिस्काम) को नोडल बनाया गया है।  स्थापना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण विकास भवन कुछेछा जनपद हमीरपुर फोन नम्बर 9415609040 अथवा सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड से भी प्राप्त की जा सकती है।

प्रकाशित तारीख : 2020-02-28 22:56:40

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