बीज व उर्वरक बिक्री केंद्रो को जिलाधिकारी ने जारी की गाइड लाइन

कोरोना वायरस कोविड 19 महामारी फैलने से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी संजीव सिंह ने जनपद में लॉक डाउन के दौरान आम नागरिकों को होने वाली दिक्कत को देखते हुए एक गाइड लाइन  जारी किया हैं। 

जिलाधिकारी ने आवश्यक सेवाओं के तहत एक गाइड लाइन जारी की है जिससे उत्पादन खाद्य सामग्री कृषि उत्पादन एवं उससे संबंधित निर्माण सुनिश्चित किया गया है। जनपद के राजकीय सहकारी, निजी उर्वरक बीज एवं कृषि रक्षा रसायनो की बिक्री केंद्र थोक व फुटकर प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक खुलेंगे। बिक्री केंद्रो में न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या 2 से ज्यादा न हो। सड़क मार्ग द्वारा की आपूर्ति जारी रहेगी। रेलवे रैक द्वारा उर्वरक आपूर्ति न होने पर लोडिंग तथा अनलोडिंग अनलोडिंग  हेतु प्रयुक्त श्रमिक एवं वाहन को कार्य हेतु न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार नियोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा जनपद में उर्वरक बीज एवं कीटनाशक के परिवहन में लगे हुए वाहनों को उक्त कार्य में लगे होने पर रोका नहीं जाएगा। वाहन स्वामी वाहन चालक अपने मालवाहक वाहनों में "आवश्यक वस्तु जनपद फतेहपुर "लिखा हुआ स्टीकर जरूर लगाएं। वाहनों में लोग इस प्रकार बैठेंगे कि उनके मध्य कम से कम 1 मीटर की दूरी अवश्य बनी रहे। 

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत समस्त उर्वरक एवं कीटनाशक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी अवश्य रखेंगे ।किसी भी प्रतिष्ठान में भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। कृषकों को लाइन में खड़े होने के लिए प्रत्येक 1 मीटर दूरी पर चुने से रेखावृत्त लाइन सर्कल बनाया जाएगा और उर्वरकों की बिक्री पीओएस मशीन से करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा।

 पीओएस मशीन प्रयोग से पूर्व के हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज कराया जाए तथा साबुन से हाथ धुलाया जाएं। उर्वरकों के लिए जाने के लिए सक्षम अधिकारी से लाइसेंस तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र लिया जाना अनिवार्य रहेगा। जनपद के समस्त उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रेता अपने प्रतिष्ठानों में कृषि निवेश की बिक्री करेंगे।

उपजिला मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट उर्वरकों एवं कीटनाशक की जमाखोरी कालाबाजारी आवश्यकता पड़ने पर जिला कृषि अधिकारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी को कार्रवाई के लिए  सूचित करेंगे। ताकि महामारी के दौरान को कठिनाई का सामना ना करना पड़े।

 जनपद के समस्त उर्वरक बीज और कीटनाशक अपने क्षेत्राधिकार में भ्रमण से लेकर उपभोक्ताओं को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले उर्वरक बीज एवं कीटनाशक लाइसेंस धारकों पर सुसंगत धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 रबी फसलों की कटाई में होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर स्ट्रा रीपर तथा उसके चालकों को जनपद अंतर्जनपदीय गंतव्य स्थानों पर जाने दिया जाएगा। बीज उत्पादन संयंत्रों का संचालन युक्त होने वाले श्रमिक तथा रबी फसलों के बीज उत्पादन क्षेत्रों के निरीक्षण से संबंधित अधिकारी कर्मचारी को भी शासकीय कार्यों हेतु छूट दी जाएगी। प्रत्येक 2 घंटे में 1% ब्लीचिंग पाउडर घोल अथवा सोडियम हाइपोक्लोराइट अथवा स्प्रिट आदि से प्रत्येक दशा में विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। विभिन्न कृषि श्रमिकों को कार्य हेतु जाने दिया जाए। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उनमें उचित दूरी बनी रहे।

प्रकाशित तारीख : 2020-03-30 05:10:28

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