बैंक, कैपिटल और डेट मार्केट खुले रहेंगे, आईटी सेक्टर को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ दफ्तर खोलने की इजाजत

केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दीं। यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। लॉकडाउन 2.0 के दौरान इन गतिविधियों पर छूट रहेगी।

क्वारांटाइन फैसिलिटी के लिए इस्टबलिशमेंट का उपयोग किया जा सकता है। सेल्फ एंप्लायड लोगों द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं जैसे इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर्स, मोटर मैकेनिक्स और कारपेंटर्स (बढ़ई) को भी अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महानगर पालिका और नगर पालिका की सीमा से बाहर खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को शुरू किया जा सकता है। उन प्रोडक्शन इकाइयों को शुरू किया जा सकता है, जिन्हें लगातार प्रोसेस की जरूरत है और उनके सप्लाई चेन को भी शुरू किया जा सकता है।

फाइनेंशियल सेक्टर

  • आरबीआई और आरबीआई से रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट और एनपीसीआई, सीसीआईएल जैसे संस्थान और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर काम करते रहेंगे।
  • बैंक की शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग कामकाज के लिए आईटी वेंडर, बैंकिंग कॉरेसपॉन्डेंट, एटीएम ऑपरेशन और नकद का प्रबंध करने वाली संस्थाएं
  • डीबीटी नकद ट्रांसफर के पूरा होने तक बैंकिंग शाखाओं को सामान्य कामकाजी घंटों में काम करने की इजाजत होगी। 
  • स्थानीय प्रशासन बैंक शाखाओं में पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएगा। बैंकिंग कॉरेसपॉन्डेंट सोशल डिस्टेंसिंग और कानून व्यवस्था से जुड़ी बातों का पालन करेंगे।
  • सेबी के नोटिफिकेशन के मुताबिक सेबी, कैपिटल और डेट मार्केट खुले रहेंगे।
  • आइआरडीएआई और इंश्योरेंस कंपनियां
प्रकाशित तारीख : 2020-04-15 14:11:15

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