महाराष्ट्र सरकार ने समाचार पत्रों के वितरण संबंधी नियमों में संशोधन किया

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के घरों तक वितरण पर रोक लगाने के पिछले सप्ताह के अपने दिशानिर्देशों में मंगलवार को संशोधन किया और कहा कि यह रोक केवल मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) और पुणे में लागू होगी.

दोनों नगर कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में (हॉटस्पॉट) में हैं.

सरकार के आदेश में कहा गया है कि घरों तक समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का वितरण करने वाले मास्क पहनेंगे, सैनेटाइजर का इस्तेमाल करेंगे और सामाजिक दूरी संबंधी नियमों का पालन करेंगे.

इसमें कहा गया है कि एमएमआर और पुणे शहर और अन्य सभी निरूद्ध क्षेत्रों में कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए वहां अखबारों के लोगों के घरों तक वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है.

नवभारत टाइम्स के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच की ओर से महाराष्ट्र सरकार के अखबार वितरण पर प्रतिबंध के फैसले पर सवाल उठाने के बाद राज्य सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया.

बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच के जस्टिस पीबी वराले ने सोमवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार से 27 अप्रैल तक जवाब देने को कहा था.

इसके अलावा इससे पहले पत्रकार एसोसिएशन की ओर से दायर एक याचिका के जवाब में नागपुर बेंच ने भी सरकार को इसका जवाब देने को कहा था.

अदालत ने सवाल करते हुए कहा था कि प्रिंट मीडिया को लॉकडाउन से छूट दी गई है और अखबारों की घर-घर डिलिवरी पर प्रतिबंध है. इसके पीछे का तर्क समझ नहीं आता कि अखबार छप रहे हैं, लेकिन उन्हें वितरित करने की अनुमति नहीं है.

प्रकाशित तारीख : 2020-04-23 10:47:31

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